नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 2000 के नोटों को चलन से बाहर करने की घोषणा की। केंद्रीय बैंक ने 2 हजार रुपये के नोटों को सर्कुलेशन से वापस लेने का ऐलान किया था। हालांकि, RBI ने कहा था कि ये लीगल टेंडर बने रहेंगे। अब 2000 रुपये के नोटों को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। इसके लीगल टेंडर पर सबसे बड़ी कन्फ्यूजन दूर हो गई है। जानकारी के अनुसार, 30 सितंबर के बाद भी ये नोट कानूनी तौर पर वैध बने रहेंगे। बैंकिंग सेक्टर से जुड़े एक अधिकारी की मानें तो समय-सीमा के बाद लोगों को 2,000 रुपये की करेंसी में लेन-देन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बता दें कि 30 सितंबर के बाद लोग 2000 के नोटों को बैंक में जाकर नहीं बदल पाएंगे। जानकारी के अनुसार, बैंक 2000 के नोटों को 30 सितंबर तक ही जमा या बदल पाएंगे। यानी 2000 रुपए के नोटों को बैंकों में जमा करने या बदलवाने की डेडलाइन 30 सितंबर है। बैंकों में 2000 के नोट डिपॉजिट या एक्सचेंज करने के लिए 30 सितंबर की डेडलाइन एक्सटेंड नहीं होगी।