मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी पर 15 साल पुराने मामले में MP-MLA कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। गैंगस्टर एक्ट मामले में कोर्ट ने बाहुबली मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही पांच लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है।
गाजीपुर: गाजीपुर की MP MLA कोर्ट ने गैंगेस्टर एक्ट में बाहुबली मुख्तार अंसारी को दस साल जेल की सजा सुनाई है। साथ ही पांच लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है। मुख्तार के भाई और सांसद अफजाल अंसारी पर सजा का ऐलान दोपहर दो बजे होगा। पूर्वांचल के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) और भाई बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी (Afzal Ansari) के लिए शनिवार का दिन बड़ा रहा। भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के मामले में दर्ज केस के आधार पर अफजाल अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर का केस दर्ज हुआ था। वहीं, मुख्तार अंसारी के खिलाफ भाजपा विधायक कृष्णानंद राय और नंदकिशोर गुप्ता रुंगटा की हत्या के मामले में गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज है। दोनों भाईयों के खिलाफ मुहम्मदाबाद थाने में 2007 में क्राइम नंबर 1051 और 1052 दर्ज हुआ था। – अदालत ने बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी को दस साल जेल की सजा सुना दी है। अगर अफजाल अंसारी को भी इतनी सजा मिलेगी तो उनकी लोकसभा सदस्यता जानी तय है। वह गाजीपुर से बसपा सांसद हैं। दो साल से ज्यादा की सजा मिलने पर जनप्रतिनिधि कानून के तहत सदन की सदस्यता चली जाती है।
– भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मैं न्यायपालिका में विश्वास करती हूं। गुंडों, माफियाओं का शासन (राज) खत्म हो गया है। ये या तो जेल में रहेंगे, नहीं तो ऊपर चले जाएंगे। दूसरी ओर, अफजाल अंसारी कोर्ट पहुंच गए हैं और मुख्तार अंसारी वर्चुअल पेशी पर हाजिर होंगे।