मॉल व शॉप में मोबाइल नंबर देना जरूरी नहीं

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उपभोक्ता मंत्रालय ने जारी किया आदेश

नई दिल्ली।  केंद्र सरकार ने बिलिंग के लिए मोबाइल नंबर और ईमेल को बैन कर दिया गया है। उपभोक्ता मंत्रालय ने एक आदेश जारी करके स्पष्ट किया है कि कोई भी दुकानदार ग्राहक को बिलिंग या किसी अन्य काम के लिए मोबाइल नंबर मांगने के लिए बाध्य नहीं करेगा। यह कंज्यूमर प्रोटेक्शन के नियमों की ट्रेड पॉलिसी का उल्लंघन है। सरकार ने माना कि ग्राहकों से बिलिंग या किसी अन्य काम के लिए ग्राहकों को पर्सनल जानकारी देने को बाध्य करना नियम के खिलाफ है। इस मामले में मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी नहीं मांगा जा सकता है।

इसलिए लेना पड़ा फैसला

उपभोक्ता मंत्रालय को इस संबंध में ग्राहकों की पर्सनल जानकारी का गलत इस्तेमाल किए जाने की शिकायतें मिल रही थी। इस मामले में रिटेल इंडस्ट्री CII, FICCI और ASSOCHAM की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है। सरकार का कहना है कि इस तरह की शिकायतें लंबे वक्त से मिल रही थीं। कुछ ऐसी भी शिकायतें रही हैं कि उनके मोबाइल नंबर को थर्ड पार्टी को बेच दिया जाता है, जिससे उनके नंबर पर स्पैम कॉल की संख्या में इजाफा हो रहा है। बता दें कि दुकानदार और मॉल ग्राहकों की पर्सनल जानकारी जैसे मोबाइल नंबर और ईमेल डेटा का कैसे इस्तेमाल करते हैं, फिलहाल इसकी कोई जानकारी मौजूद नहीं है। ऐसे में सरकार ने दुकान और मॉल में मोबाइल नंबर मांगने पर बैन लगा दिया है।

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