अवधेश राय हत्याकांड में माफिया मुख्तार अंसारी को उम्रकैद की सजा, एक लाख रुपये का जुर्माना

mukhtar ansari
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वाराणसी के  बहुचर्चित अवधेश राय हत्याकांड में कोर्ट ने माफिया  मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया। सोमवार को विशेष न्यायाधीश (एमपी-एलएलए) अवनीश गौतम की अदालत ने मुख्तार को उम्रकैद और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। 

32 साल पुराने वाराणसी के बहुचर्चित अवधेश राय हत्याकांड में विशेष न्यायाधीश (एमपी-एलएलए कोर्ट) अवनीश गौतम की अदालत ने मुख्तार अंसारी को आजीवन कारावास और एक लाख 20 हजार रुपये के जुर्माने की सजा से दंडित किया है। जुर्माना अदा न करने पर मुख्तार को छह महीने की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। मुख्तार द्वारा अब तक जेल में बिताई गई अवधि आजीवन कारावास की सजा की अवधि में समायोजित की जाएगी। पूर्वांचल में सभी की निगाहें इस ओर टिकी थी कि मुख्तार को क्या सजा मिलेगी।

बीते एक साल में मुख्तार अंसारी को छङ मामलों में सजा सुनाई जा चुकी है। लेकिन इन सभी मामलों में अवधेश राय हत्याकांड में उसे पहली बार उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। कोर्ट के फैसले के मद्देनजर सिविल कोर्ट परिसर के साथ ही नौ मंजिला बिल्डिंग स्थित अदालत कक्ष की सुरक्षा व्यवस्था सख्त रही।

अधिवक्ता अनुज यादव ने बताया कि दिनदहाड़े अवधेश राय की हत्या की गई थी। 32 साल पुराने इस मामले में एमपी-एलएलए कोर्ट ने मुख्य आरोपी मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया। एमपी-एमएलए कोर्ट में सिर्फ मुख्तार अंसारी का केस चल रहा था, बाकी अभियुक्तों का मामला इलाहाबाद के जिला न्यायलय में लंबित है। 

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