CM Kejriwal :राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को राहत देने से किया इनकार
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और 22 मार्च, 2024 को ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित रिमांड के आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष चुनौती दी है. केजरीवाल ने हाई कोर्ट में दायर अपनी याचिका में अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को अवैध बताया है.
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी की ओर से अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को हाई कोर्ट में चुनौती दी है. एक दिन पहले ही दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को राहत देने से इनकार कर दिया था और उन्हें 28 मार्च तक के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया है. हाई कोर्ट में दायर याचिका में उनकी ओर से दलील दी गई है कि ईडी की गिरफ्तारी और रिमांड का आदेश दोनों अवैध हैं. ऐसे में वो तुरंत ईडी की हिरासत से रिहा होने के हकदार हैं. केजरीवाल की ओर से हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश से रविवार 24 मार्च तक तत्काल सुनवाई की मांग की गई है. हालांकि, अब जानकारी सामने आ रही है कि कोर्ट होली की छुट्टी के बाद ही केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करेगा. दिल्ली आबकारी नीति मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच कर रही ईडी ने गुरुवार रात को केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया. ईडी की टीम सबसे पहले केजरीवाल के घर पहुंची और तलाशी ली. इसके बाद रात करीब 9 बजे के आसपास केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तारी के बाद ईडी की टीम ने कल यानी शुक्रवार को उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया. ईडी की टीम ने कोर्ट से केजरीवाल की 10 की रिमांड की मांग की.
निचली अदालत से नहीं मिली राहत
ईडी की डिमांड पर 2-3 घंटे तक कोर्ट में सुनवाई चली. दोनों पक्षों की ओर से दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने केजरीवाल को राहत देने से इनकार करते हुए उन्हें 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया. कोर्ट में सुनवाई के दौरान अरविंद केजरीवाल के वकीलों ने ईडी गिरफ्तारी का विरोध किया और कहा कि देश में एक तरह का यह पहला मामला है जब किसी मौजूदा सीएम को इस तरह से गिरफ्तार किया गया. दूसरी ओर ईडी ने केजरीवाल को आबकारी नीति मामले का मुख्य साजिशकर्ता करार दिया और कहा कि उनसे पूछताछ जरूरी है