Lalit Narayan Mishra Murder : हुज़ूर आते-आते बड़ी देर कर दी, 48 साल पहले हुई थी हत्या, दिल्ली HC पोते की याचिका पर करेगा सुनवाई

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दिल्ली हाईकोर्ट ललित नारायण मिश्र के पोते की याचिका सुनवाई करेगा. (Image:News18)

दिल्ली हाईकोर्ट ने 48 साल पहले बिहार के समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पर पूर्व रेल मंत्री ललित नारायण मिश्र की हत्या की निष्पक्ष तरीके से फिर से जांच कराने की उनके पोते की याचिका 16 मई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध की है.

 दिल्ली हाईकोर्ट ने 48 साल पहले बिहार के समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पर पूर्व रेल मंत्री ललित नारायण मिश्र की हत्या की निष्पक्ष तरीके से फिर से जांच कराने की उनके पोते की याचिका 16 मई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध की है. जस्टिस सुरेश कुमार कैत की अध्यक्षता वाली पीठ ने वैभव मिश्र की अर्जी दोषियों की एक अपील के साथ सूचीबद्ध की. अपील में, हत्या के लिए दोषसिद्धि और आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने को चुनौती दी गई है. सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 13 अक्टूबर को वैभव को दोषियों की अपील पर अंतिम सुनवाई में सहायता करने की अनुमति दी थी, जिसके बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री के पोते ने हाईकोर्ट का रुख किया.

न्यायमूर्ति मनोज जैन की सदस्यता वाली पीठ ने हालिया आदेश में कहा कि ’मौजूदा अर्जी विशेष अवकाश याचिका (आपराधिक) संख्या 13467/2023 वैभव मिश्र बनाम सीबीआई व अन्य पर उच्चतम न्यायालय के 13 अक्टूबर 2023 के आदेश के बाद दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत दायर की गई है.’ पीठ ने कहा कि ‘यह अर्जी मुख्य अपील सीआरएल.ए. 91/2015 के साथ 16 मई 2024 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध की जाए.’ कांग्रेस नेता और वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री ललित नारायण मिश्र दो जनवरी 1975 को समस्तीपुर में ग्रेनेड विस्फोट में घायल हो गए थे, जहां वह बड़ी लाइन के उद्घाटन के लिए गए थे.

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