हुज़ूर आते-आते बड़ी देर कर दी : 1982 में डकैती, 2023 में सजा

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41 सालों के बाद दोषी को सजा सुनाई गई

UP की एक अदालत ने 41 साल पुराने केस में दोषी को सजा सुनाई है

UP के हाथरस जिला में 41 साल पहले सासनी क्षेत्र के गांव बसगोई में रात के वक्त सात डकैतों ने मिलकर डकैती की घटना को अंजाम, डकैती के मामले में एक अभियुक्त को 10 साल कारावास की सजा, 6 की पहली ही हो चुकी है मौत 

हाथरस. कानून के हाथ काफी लंबे होते हैं, ये डायलॉग आपने फिल्मों में जरूर सुना और देखा होगा लेकिन यूपी में कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है. यहां जुर्म से जुड़े एक केस में 41 सालों के बाद दोषी को सजा सुनाई गई. मामला हाथरस से जुड़ा है जहां ADJ फर्स्ट की कोर्ट ने 41 साल बाद डकैती के मामले में एक अभियुक्त को 10 साल कारावास की सजा सुनाई. 41 साल पहले सासनी क्षेत्र के गांव बसगोई में रात्रि काल में सात डकैतों ने डकैती की घटना को अंजाम दिया था, जिसमें ये फैसला आया

मामला जनपद हाथरस के थाना सासनी क्षेत्र के गांव बसगोई का है जहां सन 1982 मैं सात लोगों द्वारा रात्रि काल के समय डकैती की घटना को अंजाम दिया गया था. हथियारों से लैस डकैतों ने एक परिवार को निशाना बनाया था. डकैती की घटना को 7 लोगों द्वारा अंजाम दिया गया था. डकैती की जानकारी सासनी पुलिस को लगी तो मौके पर पहुंचकर दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था लेकिन पांच अभियुक्त मौका देख पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए, जिन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था.

पुलिस ने असलहा सहित गिरफ्तार किया गया था.

41 साल से चल रहे विचाराधीन मामले में शनिवार को हाथरस न्यायालय ADJ फर्स्ट ने एक अभियुक्त को 41 साल के लंबे अंतराल के बाद 10 साल कारावास व दस हजार का जुर्माना लगाकर सजा सुनाई. इसी बीच डकैती की घटना की पैरवी कर रहे एडवोकेट राजपाल सिंह दिसवार ने बताया कि 41 साल पहले सासनी क्षेत्र के गांव बसगोई में डकैती की घटना को अंजाम देने आए 7 डकैतों को सूचना के आधार पर पुलिस ने चारों ओर से घेर लिया और मौके पर दो अभियुक्तों को पुलिस ने असलहा सहित गिरफ्तार किया गया था.

उन्होंने बताया कि पांच अभियुक्त मौका देख घटनास्थल से फरार हो गए. अब तक सात में से छह अभियुक्तों की मृत्यु भी हो गई. आज हाथरस न्यायालय ने 41 साल से विचाराधीन मामले में जीवित रहे भोले नामक एक अभियुक्त को आज 10 साल की सजा सुनाई गई है.

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