Bombay HC : अयोग्यता के लिए सौतेले बच्चों की गिनती नहीं
2 सौतेले और एक अपना बच्चा, इसलिए महिला की चली गई पंचायत सदस्यता, अब हाई कोर्ट ने दिया अहम फैसला महाराष्ट्र में नियम है कि अगर किसी शख्स के 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो वह पंचायत सदस्य नहीं बन सकता। इसी आधार पर खैरुनिसा नाम की महिला की पंचायत सदस्यता चली गई। उसके 3…