‘अंधा कानून’ : बाप के सामने बेटे को मारी गई थी गोली, 37 साल बाद कोर्ट ने आठ दोषियों को सजा सुनाई

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बिहार के मुजफ्फरपुर में एक परिवार को 37 साल बाद न्याय मिला है। बरुराज थाना के विशुनपुर होरिल गांव में 37 साल पहले पिता के सामने बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। कोर्ट ने आठ दोषियों को सजा सुनाई है। सभी दोषियों को आजीवन कारावास के साथ-साथ अर्थदंड भी लगाया गया है।

Muzaffarpur Murder

मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बरुराज थाना के विशुनपुर होरिल गांव में 37 साल पूर्व हुई हत्या और मारपीट के मामले में एडीजे-1 नमिता सिंह ने आठ दोषियों को सजा सुनाई। हत्याकांड में विशुनपुर होरिल निवासी 94 वर्षीय शिवचंद्र चौधरी, 77 वर्षीय जितेंद्र तिवारी, 75 वर्षीय कमलेश्वर चौधरी, 65 वर्षीय अशोक चौधरी, 71 वर्षीय बजरंगी तिवारी को आजीवन कारावास और 35 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है।

कोर्ट ने अलग-अलग धाराओं में सजा सुनाई है। हत्याकांड में आजीवन करावास और 25-25 हजार रुपये जुर्माना और आर्म्स एक्ट में तीन वर्ष की सजा और 10-10 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। सभी सजा साथ-साथ चलेंगी।

आठ गवाहों ने कोर्ट में गवाही दी

लोक अभियोजक संगीता शाही ने बताया कि आठ गवाहों ने कोर्ट में गवाही दी थी। मारपीट और जानलेवा हमला के मामले में कोर्ट ने तीन दोषियों को सात-सात साल की सजा और 26 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। इसमें विशुनपुर निवासी उमेश चौधरी उर्फ प्रमोद चौधरी, रमेश चौधरी, विरेंद्र चौधरी शामिल हैं।

एपीपी डॉक्टर संगीता शाही ने कोर्ट के समक्ष अपना पक्ष रखा। 1986 में बरुराज थाना क्षेत्र के विशुनपुर होरिल गांव में आपसी विवाद में बैद्यनाथ चौधरी के पुत्र विनोद चौधरी की उनके सामने ही गोलीमार हत्या कर दी गई थी।

एफआईआर की गई

घटना के बाद बैद्यनाथ चौधरी के बयान पर बरुराज थाने में ग्रामीण राजदेव तिवारी, जितेंद्र, कमलेश्वर, शिवचंद्र, अशोक और बजरंगी पर एफआईआर की गई। वहीं दूसरे पक्ष की ओर से बरुराज थाना क्षेत्र के रामचंद्र चौधरी के बयान पर एफआईआर हुई थी। इसमें विशुनपुर निवासी प्राद चौधरी, विरेन्द्र चौधरी, रमेश चौधरी, उमेश चौधरी सहित 12 लोगों पर मारपीट और जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया था। कोर्ट ने विशुनपुर निवासी रमेश, विरेन्द्र और उमेश को भी दोषी करार दिया था।

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